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Thursday, April 18, 2013

UPTET-बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं

news source-dainik jagran 18/04/2013
UPTET-बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी की अनिवार्यता मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष बुधवार को सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अदालत को जानकारी दी कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति केवल टीईटी पास अभ्यर्थियों से ही की जाएगी। शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करने की सरकारी योजना के बावत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह शैक्षिक अनिवार्य अर्हता के लिए किया जा रहा है, किन्तु सरकार बिना टीईटी उत्तीर्ण किए किसी की भी नियुक्ति नहीं करेगी। इस मुद्दे पर दो दिन की बहस के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
टीईटी को लेकर उठे विधिक प्रश्नों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, एसपी शाही तथा पीकेएस बघेल की पूर्ण पीठ कर रही है। अपर महाधिवक्ता सीवी यादव 23 अगस्त 11 से टीईटी अनिवार्य अधिसूचना आने के बाद नवंबर 11 तक नियुक्त हुए हजारों विशिष्ट बीटीसी के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की और कहा कि इन नियुक्तियों को किसी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। याचियों का कहना था कि वे प्रशिक्षित है और उनका चयन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हुआ था।
ऐसे में विशिष्ट बीटीसी चयनित लोगों को टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइन व नियमावली तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
ऐसे में विशिष्ट बीटीसी चयनित लोगों को टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइन व नियमावली तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

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